Blog by vanshika pal | Digital Diary
" To Present local Business identity in front of global market"
" To Present local Business identity in front of global market"
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकाभारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 द्वारा की गई है, जो 12 अक्टूबर 2017 को प्रभावी हुआ।
मानकीकरण: उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए मानक विकसित करना.
गुणवत्ता प्रमाणन: उन उत्पादों पर BIS प्रमाणन (जैसे आईएसआई मार्क) जारी करना जो मानकों को पूरा करते हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।
अनुरूपता मूल्यांकन: यह सुनिश्चित करना कि उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करते है।
नियामक भूमिका: गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करके निम्न-गुणवत्ता वाले उत्पादों को बाजार में आने से रोकना, जो पर्यावरण और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं।
एप्लीकेशन: निर्माता BIS को आवेदन करता है।
मानकों का अनुपालन: निर्माता कोBIS-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से अपने उत्पादों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है औरBIS के सभी आवश्यक मानकों और विनियमों का पालन करना होता ह।
प्रमाणन जारी करना: यदि उत्पाद निर्धारित मानकों को पूरा करता है, तो BIS प्रमाणन या BIS पंजीकरण जारी करता है, जिसे उपभोक्ता और निर्माता दोनों के लिए गुणवत्ता का आश्वासन माना जाता है.
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