लोकसभा का कार्यकाल
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 882 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है किंतु इस अवधि के पूर्व केंद्रीय मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भांग की जा सकती है आपातकाल की घोषणा होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है किंतु यह अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी 1976 में लोकसभा का कार्यकाल दोबारा एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था हमारे देश में कई बार प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी किया जा चुका है
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Vanshika
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