चार्टर एक्ट 1833 ई के अधिकार
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इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया
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ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया
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गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया
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मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छिन गया
धन्यवाद
Vanshika
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